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राजभाषा प्रकोष्‍ठ

जम्‍मू केंद्रीय विश्‍वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना हिंदी अधिकारी की नियुक्ति के साथ वर्ष 2014 में की गई है । हिंदी प्रकोष्‍ठ की स्‍थापना का मुख्‍य उद्देश्‍य भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी राजभाषा नियमों से संबंधित आदेशों, अनुदेशों का अनुपालन और विश्‍वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करना है। विश्‍वविद्यालय  के सभी विभागों/अनुभागों को हिंदी प्रकोष्ठ, अनुवाद संबंधी प्रशासनिक सहायता, प्रशिक्षण व अन्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वहपूर्ण भूमिका निभाता है।

26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा बनाया गया है तथा भारत सरकार को हिंदी के प्रयोग के स्तर को बढ़ावा देने का उत्तारदायित्व सौंपा गया है। तत्पश्चात राजभाषा अधिनियम 1963 अस्तित्व में आया। राजभाषा अधिनियम बनने के बाद, राजभाषा नियम 1976 लागू किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, निरंतर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए आदेश जारी करता है।

जम्‍मू केंद्रीय विश्‍वविद्यालय हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों, नियमों और संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जम्‍मू केंद्रीय विश्‍वविद्यालय में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई ताकि सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।